बंगाल के दो मंत्री और 2 अन्य नेता रहेंगे हाउस अरेस्ट : रिश्वत मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश


Image Source: NDTV

नारदा रिश्वत मामले (Narada Bribery Case) में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के दो मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल के एक पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए हाउस अरेस्ट रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया.साथ ही नेताओं की जमानत अर्जी पर तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। नारदा रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने इन चारों लोगों को इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किया था।

दो सदस्यीय पीठ के न्यायाधीशों का अलग-अलग मत होने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया जबकि जस्टिस अर्जित बनर्जी ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया।

जस्टिस बनर्जी ने कहा, "पीठ के एक सदस्य ने अंतरिम जमानत देना उचित समझा जबकि एक अन्य सदस्य इस पर सहमत नहीं हैं। इस स्थिति में अंतरिम जमानत पर बड़ी पीठ विचार करेगी। इस बीच, महामारी की स्थिति को देखते हुए हाउस अरेस्ट दिया जा रहा है।"

उधर, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने हाउस अरेस्ट का विरोध किया। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने अपने मुवक्किलों के लिए अंतरिम जमानत के लिए दबाव डाला और कहा कि जितनी जल्दी हो सके बड़ी पीठ का गठन किया जाए, बेहतर है कि आज ही।


Source: NDTV